भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, साथ ही यह भी जानकारी दी कि भारत में कितने सोशल मीडिया ( ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यु-ट्यूब ) यूजर्स हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी।

रविशंकर प्रसाद कहा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ख़ुराफ़ात की शुरूआत करते हुए पहली पोस्ट करने वाले अब 5 साल के लिए अंदर जाएंगे…यानि सरकार की नई गाइडलाइन में संदेश तो ये भी साफ़ है कि – समाज में झूठ के बिनाह पर नफ़रत का ज़हर बोने वाले बाज़ आ जाएं नहीं तो अब उनकी ख़ैर नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 3 महीने में लागू होंगे कानून, किसी सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी ख़ुराफ़ात शुरू करने वाला कौन है, अगर वो भारत से बाहर है तो भारत में उसकी शुरूआत करने वाला कौन है ये बताना सोशल मीडिया कंपनी के लिए ज़रूरी होगा। दोषी के लिए 5 साल की सज़ा का भी प्रावधान होगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।