यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार सुबह विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।
इस गैर जमानती अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी, साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में हुआ तो दोषी को 03 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
यूपी में लव जिहाद के खिलाफ इस कानून के लागू होने के बाद से ही लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ट्विटर पर अनुराग नाम एक यूजर ने पत्रकार रुबिका लियाकत को टैग करते हुए लिखा, “यूपी में राज्यपाल ने लव जेहाद अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश को अब अगले 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा से पास करना होगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में विधानसभा सत्र में ये अध्यादेश पास हुआ तो फिर यूपी में लव जेहाद कानून बन जाएगा।”
यूज़र के इस पोस्ट को कोट करके रुबिका लियाकत ने लिखा, “प्यार के नाम पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन न हो पाएगा।…”
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योेगी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जबरन धर्मांतरण की घटनाएं रोकने के लिए एक नया कानून बनाने का सुझाया दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मांतरण की जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर कुछ अन्य राज्यों की तरह एक नए कानून की जरूरत है।
सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी सजा
वहीं प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में कम से कम तीन साल की सजा होगी, यह सजा अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकती है। वहीं जुर्माने की राशि भी ऐसे मामलों में बढ़ाकर 50 हजार रुपये होगी।