दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा को मंगलवार को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जनवरी में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन के मुताबिक, नौ सितंबर 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक जेसीबी मशीन की मदद से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार को तोड़ दिया था।
भारती ने कहा था कि एम्स को गौतम नगर और रिंग रोड के बीच नाले को ढकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति है। जांच में पता चला कि यह नाला ढकने और मरम्मत करने के लिए एम्स को पट्टे पर दिया गया था। सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा कि घटना के प्रत्यक्षर्दिशयों के बयान बताते हैं कि एम्स की दीवार के निकट भारती 200 से 300 लोगों के साथ मौजूद थे और वे जेसीबी मशीन की मदद से दीवार और बाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने जमानत के लिए बुधवार (24 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। अगर हाईकोर्ट ने भी सोमनाथ भारती की सज़ा को बरकरार रखा तो फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने पर भारती की विधायकी जाने के साथ-साथ वह 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हों जाएंगे।
सोमनाथ भारती के सजा बरकरार रहने और जेल भेजे जाने को लेकर भाजपा नेता और दिल्ली BJP के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने चैकाने वाला पोस्टर लगवाया है। बग्गा ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से इस पोस्टर की ली हुई तस्वीर को साझा भी किया। आपको बता दे इस पोस्टर में सोमनाथ भारती को जेल में दिखाया गया है और साथ मे लिखा हुआ है, “हम तो राजनीति बदलने आये है जी”
दरअसल, ये घटना 9 सितंबर 2016 की है। मामले में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। आरएस रावत की शिकायत में कहा गया था कि 9 सितंबर की सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर सोमनाथ भारती अपने करीब तीन सौ समर्थकों के साथन नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ने लगे। जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने जब सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है।