उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति 2021 को लागू कर दिया है इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी हो गई। नई खेल नीति से सरकार उभरती खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कई योजनाओं और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए कई प्रोत्साहन ओर राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी।

नई खेल नीति लागू होते ही छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए सरकार का खजाना खुल गया है। ‘मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’ के तहत उभरते खिलाड़ियों को हर वर्ष मेरिट के आधार पर आठ से 14 साल की आयु के बालक-बालिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14-23 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति के अलावा खेल किट एवं खेल संबंधी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

गौर हो कि प्रदेश की नई खेल नीति के मुताबिक, बड़े स्तर के खेल आयोजनों में राज्य के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सरकारी विभागों में ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल किया गया है। ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद (ग्रेड पे-5400) पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे-4600 और 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार, सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों की ओर से आयोजित विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों में समूह ‘ग’ के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

जिन पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी, उन्हें अगले पांच साल तक संबंधित खेल के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खेल का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए राज्य में ”सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित किए जाएंगे।

नई खेल नीति लागू होने के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत का खेल कोटा रखा जाएगा तथा प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।