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सुदर्शन न्यूज की बड़ी जीत, केंद्र ने दी “UPSC जिहाद” पर शो करने की अनुमति! सरकार ने कहा..

हिंदी न्यूज़ चैनल सुदर्शन की बड़ी जीत हुई है, जी हाँ! केंद्र सरकार ने सुदर्शन न्यूज़ को “UPSC “जिहाद” पर शो करने की अनुमति दे दी है, इसकी जानकारी खुद सुदर्शन न्यूज़ के सम्पादक सुरेश चव्हाणके ने दी है। सुदर्शन के संस्थापक व् संपादक सुरेश चव्हाणके ने सत्यमेव जयते के साथ ट्वीट करके कहा कि हाईकोर्ट ने सुदर्शन पर लगाए प्रतिबंध पर हिन्दुस्थान सरकार की राय माँगी थी, सरकार ने प्रसारण से पूर्व रोक लगाने से मना किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि टीवी चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम पर प्रसारण से पूर्व रोक की व्यवस्था नहीं है। इस बाबत मंत्रालय ने सुदर्शन चैनल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसका शो कार्यक्रमों के लिए निर्धारित संहिता का उल्लंघन नहीं करे। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन चैनल के एक विवादास्पद कार्यक्रम के प्रोमो में ‘सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ को लेकर साजिश पर बड़ा खुलासा’ करने का दावा किया था।

आपको बता दें कि सुदर्शन के संपादक सुरेश चव्हाणके ने सिविल सेवाओं में मुसलमानों के प्रवेश पर सुदर्शन न्यूज पर शो करना चाहते थे। पिछले महीने यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायिक जांच के घेरे में आ गया था जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, शो से प्रतिबन्ध हटवाने के लिए चव्हाणके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है।

सरकार ने कहा:- प्रसारण से पहले कार्यक्रम पर रोक की व्यवस्था नहीं
इस आदेश में कहा गया, ‘नियम के मुताबिक टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों (फिल्मों, फिल्मी गाने या फिल्मी प्रोमो या फिल्म के ट्रेलर, जिन्हें सीबीएफसी से पहले प्रमाणपत्र लेना होता है) पर पहले से रोक की व्यवस्था नहीं है।’ मंत्रालय ने कहा कि चैनल ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि प्रस्तावित कार्यक्रम कानून का उल्लंघन नहीं करता है और कार्यक्रम नियमों का उल्लंघन करे तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने आदेश में कहा, ‘मामले में उपरोक्त तथ्यों और स्थिति के संबंध में सुदर्शन चैनल को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रसारित किया जाने वाला प्रस्तावित शो कार्यक्रम संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करे । कार्यक्रम द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।’