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सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी जमानत, महाराष्ट्र सरकार के लिये कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami’s bail plea) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्णब को अंतरिम जमानत दे दी है.

खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्णब सहित दो आरोपियों को भी जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में दो दिनों की देरी हो. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे.

मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की. बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि ‘आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.

अर्णब का केस रख रहे वकील हरीश साल्वे ने जमानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि ‘क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी हैं? क्या उन पर हत्या का कोई आरोप है? उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती?’